राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए सिंचाई पाइप लाइन योजना 2026 चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद खेत तक पानी को बिना बर्बादी के पहुँचाना और सिंचाई में होने वाले पानी के नुकसान को कम करना है। इससे किसानों की लागत भी घटेगी और फसल की पैदावार बेहतर होगी।
योजना का उद्देश्य
- ट्यूबवेल या कुएँ से खेत तक पानी को सीधे और सुरक्षित तरीके से पहुँचाना
- खुले बहाव में होने वाली पानी की 20–25% तक बचत करना
- कम पानी में ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई संभव बनाना
अनुदान (सब्सिडी) की जानकारी
- लघु एवं सीमांत किसान
👉 इकाई लागत का 60% तक या अधिकतम ₹18,000 (जो कम हो) - अन्य किसान
👉 इकाई लागत का 50% तक या अधिकतम ₹15,000 (जो कम हो)
पात्रता (कौन आवेदन कर सकता है)
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए
- कुएँ या ट्यूबवेल पर बिजली / डीजल / ट्रैक्टर चालित पंप सेट होना जरूरी है
- सामलाती (संयुक्त) कुएँ की स्थिति में:
- अगर सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन लगाते हैं, तो सभी को अलग-अलग अनुदान मिलेगा
- अगर सभी किसान एक ही पाइप लाइन दूर तक ले जाते हैं, तब भी सभी को अलग-अलग अनुदान मिलेगा
- लेकिन सभी किसानों की भूमि अलग-अलग नाम पर होनी चाहिए
आवेदन कैसे करें
- किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं
- या फिर अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं
- आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन ही मिलेगी
आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड / जनआधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
कुछ जरूरी बातें जरूर जान लें
- आवेदन करने के बाद कृषि विभाग की स्वीकृति मिलने से पहले पाइप लाइन न खरीदें
- पाइप लाइन सिर्फ कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल SMS या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से मिलेगी
- पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा
- अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी
योजना की वैधता
यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए मान्य है।